बॉम्बे HC ने कथित नक्सल लिंक मामले में डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा, 5 अन्य को बरी किया

Bombay HC acquits ex-DU professor GN Saibaba, 5 others in alleged Naxal links caseचिरौरी न्यूज़

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कथित नक्सल विचारक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और उनके पांच सहयोगियों को प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों से संबंध रखने के आरोप से बरी कर दिया। 2017 में, साईंबाबा को महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा गैरकानूनी अत्याचार निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के लिए पांच अन्य लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

28 जुलाई, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मेडिकल आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 22 मई, 2020 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने साईबाबा के पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहा करने और उनकी मां से मिलने की मांग की गई थी, जो हैदराबाद में कैंसर से पीड़ित थीं और उसी साल अगस्त में उनका निधन हो गया।

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