कृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगी मथुरा की अदालत
चिरौरी न्यूज़
मथुरा: मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में आज एक याचिका दायर की गयी जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गयी है. बता दें यह याचिका पहले भी सितंबर 2020 में दायर कर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गयी थी. आज श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट मथुरा की अदालत में सुनवाई करेगी.
शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका मूल रूप से 25 सितंबर, 2020 को लखनऊ स्थित रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों द्वारा “भगवान श्री कृष्ण विराजमान के अगले दोस्त” के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर की गई थी।
याचिका में, उन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है। उन्होंने मस्जिद को हटाने और जमीन ट्रस्ट को वापस करने की भी मांग की थी।
हालांकि, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने 30 सितंबर, 2020 को गैर-स्वीकार्य के रूप में याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता जिला जज की अदालत में चले गए और आदेश में संशोधन की मांग की।
19 मई को, मथुरा जिला अदालत ने यह कहते हुए याचिका को बहाल कर दिया कि यह विचारणीय है और याचिकाकर्ताओं को इसे दायर करने का अधिकार है। इसके बाद अब निचली अदालत मूल वाद पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है।
याचिकाकर्ताओं के वकील हरि शंकर जैन ने कहा, “अदालत ने कहा है कि उन्हें (याचिकाकर्ताओं को) मुकदमा चलाने का अधिकार है।”
शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति जिला अदालत के आदेश को चुनौती दे सकती है।