झारखण्ड में मास्क नहीं पहनने पर हो सकती है 2 साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना
चिरौरी न्यूज़
रांची: कोरोना संकट से बुरी तरह जूझ रहे झारखण्ड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब से सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। और यदि कोई भी इसका उलंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर २ साल की जेल और 1 लाख रूपये का जुर्माना लगेगा।
झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। झारखण्ड की सरकार ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमे झारखंड का नया लोगो जारी करने का फैसला सहित सीबीएसइ और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये दिये जाने तक का निर्णय शामिल है।
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। हर पहलू पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएम ही अंतिम निर्णय लेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त को झारखंड सरकार का नया लोगो लांच होगा। उन्होंने नये लोगो को झारखंड की संस्कृति और पहचान का स्वरूप करार दिया।