यूपी में थूकना और बिना मास्क के घूमना पड़ेगा महंगा, भरना पड़ सकता है 1000 रुपये तक का जुर्माना

अंकित कुमार

नई दिल्ली: सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस ली है। सूबे में बिना अपने चेहरे को ढंके सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसी तरह दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है और पीछे बैठी पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है ।

मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है । इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

श्री प्रसाद ने बताया महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना होने चेहरे को ढंके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। बिना चेहरा ढंके निकलने वाले व्यक्ति से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये, तीसरी बार या उसके बाद या बार – बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होनें बताया लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 100 – 500 रुपए तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 – 1000 रुपए तक और तीसरी बार या उसके बाद भी पकडे जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालक ही अकेले वाहन चला सकेगा, पीछे बैठने की अनुमति किसी को नहीं होगी। दोपहिया वाहन में पहली बार पीछे बैठे पाए जाने पर जुर्माना सवारी पर 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए होगा और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तोह उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा । पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी होगा।

सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय अपराध

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100 – 100 रुपए, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

 

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