अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स में स्कूल, सिनेमा हॉल खोले जाने पर आया ये फैसला

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब तक चार चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है जिसमें कई सारे सुविधाओं को खोला गया है।

अब अनलॉक 5 की घोषणा हुई है जिसमें स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गए है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 5 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गयी जिसके अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की इजाजत दे दी गयी है। अनलॉक पांच में 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमा हॉल, थियेटर खोले जा सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा।

सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए गाइडलाइन्स जारी की जाएगी। वहीं सामाजिक , शैक्षणिक, खेल , मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी। भारत सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।

 

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