कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करे यूपी सरकार: सुप्रीम कोर्ट

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए साफ-साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करें, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक का समय दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति पर एतराज जताया था।

आज की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम में एक हलफनामा दायर किया जिसमें केन्द्र ने कहा है के कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही बंद कर देनी चाहिए। केन्द्र ने ये भी कहा है कि, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से ‘गंगा जल’ उपलब्ध कराने चाहिए।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि कोविड के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से ‘गंगा जल’ लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से ‘गंगा जल’ उपलब्ध कराने चाहिए। टैंकर चिन्हित/निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त ‘गंगा जल’ को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में ‘अभिषेक’ कर सकें। इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन के महीने में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया था। और गृह सचिव से इस जवाब मांगा था। इससे पहले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप कहा था कि कांवड़ यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन किया जाएगा।

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