कोरोना मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार तय करे कितना आर्थिक सहायता देना है

"Book Withdrawn": NCERT's Public Apology Over Judiciary Chapter Rowचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि इसकी रणनीति छह हफ़्तों के भीतर बनाकर सरकार तय करे कि पीड़ित परिवार को कितना मुवावजा दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं, उनके आधार पर पीड़ित परिवार वालों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए यह तय करने का पूरा अधिकार सरकार के पास है।”

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि छह हफ़्तों के भीतर तय कर लें कि क्या करना है। बता दें कि सरकार ने चार लाख मुआवजा देने में असमर्थता दिखायी थी और कहा था कि इतनी राशि देना संभव नहीं है इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा। अब कोर्ट ने सरकार से मुआवजा राशि तय करने को कहा है। सरकार ने पहले इस मामले पर कहा था कि ‘राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग’ करना है।

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