2020 दिल्ली दंगा: अदालत ने शमीम अहमद, मोहम्मद कफील के खिलाफ आरोप तय किए
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों के दौरान बृजपुरी मुख्य मार्ग पर मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कथित हमले के दो आरोपियों के खिलाफ दंगा करने सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं।
अदालत 25 फरवरी, 2020 को तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपी शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
फैजान, जो तीसरा आरोपी है, को “अपराधी” घोषित किया गया क्योंकि वह फरार है। अदालत ने कहा कि उनका सामान्य उद्देश्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था क्योंकि स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कई अन्य सामान नष्ट हो गए थे और शिकायत के अनुसार 1.25 करोड़ रुपये तक के नुकसान का अनुमान लगाया गया था।
गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने पाया कि अभियुक्तों ने जो किया है उसके आरोपों के लिए पर्याप्त सामग्री थी।
हालांकि, अभियुक्तों को आपराधिक साजिश के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा: “चूंकि साजिश के आरोप किसी ठोस सबूत के बजाय अनुमान पर आधारित हैं, इसलिए मुझे यह मान लेना पर्याप्त नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने पहले से रची साजिश से काम लिया है।”