जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली को बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से किया बरी
चिरौरी न्यूज
मुंबई: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया खान आत्महत्या मामले में उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। जज एएस सैय्यद ने सबूतों की कमी के कारण फिल्म स्टार को बरी कर दिया।
25 साल की जिया खान 2013 में अपने मुंबई स्थित घर में लटकी पाई गई थीं। जिया खान के एक पत्र के बाद उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने कहा था कि नोट में सूरज के हाथों जिया खान के “निकट संबंध, शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना” के बारे में बताया गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी।
हालांकि, सूरज पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और चार्जशीट झूठी थी, और कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उनके खिलाफ गवाही दी थी।
इससे पहले, जिया खान की मां और मामले में एक प्रमुख अभियोजन गवाह राबिया खान ने अदालत से कहा था कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का। उनके मुंबई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना है।
