नीतीश सरकार को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने लगाई जातीय जनगणना पर रोक
चिरौरी न्यूज
पटना: पटना हाई कोर्ट जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। आज जातीय जनगणना पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बिहार सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि तीन दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे।
बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाई कोर्ट में उआपस्थित थे। कोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है।
पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी तब तक जातीय जनगणना से संबंधित कोई डाटा सामने नहीं आएगा।
याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ-साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है।
बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़े जोर शोर से जातीय जनगणना की बात कही थी। उन्होंने इसके पक्ष में दलील दि थी कि इससे पिछड़े वर्गों की संख्या का पता चलेगा और उसके आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। जबकि याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।