आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh did not get relief, Delhi High Court refused to grant bail in money laundering case.
(File photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता (आप) और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।”

संजय सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

ट्रायल कोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिखाया है कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने आप नेता को 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और वह “अपराध की आय” से जुड़े थे। 2 करोड़ रुपये की राशि” और उसके खिलाफ मामला “वास्तविक” था।

बहस के दौरान सिंह ने उच्च न्यायालय से मामले में जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि वह अक्टूबर से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नहीं था और उन्हें “स्टार गवाह” के बाद गिरफ्तार किया गया था।

इस दलील पर ईडी ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह कथित तौर पर अपराध की आय को सफेद करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाने में शामिल थे जो अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव से उत्पन्न होता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *