कलकत्ता हाई कोर्ट ने की संदेशखाली पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

Calcutta High Court rejects fast track hearing of PIL on Sandeshkhaliचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में केंद्रीय सशस्त्र बल की तैनाती की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानमा और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई कार्यक्रम के आधार पर की जाएगी।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजुकाता सामंता से भी सवाल किया, जो खुद कलकत्ता उच्च न्यायालय की वकील हैं, कि यदि याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है और व्यक्तिगत रूप से संदेशखाली का दौरा नहीं किया है, तो फास्ट-ट्रैक सुनवाई के लिए कहने का क्या कारण है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि चूंकि संदेशखाली से संबंधित एक अन्य मामला पहले से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ में लंबित है, जिसकी सुनवाई सोमवार को ही होनी है, इसलिए वहां के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

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