इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप यहां राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, गुरुवार तक सभी विवरण दें
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा गुरुवार शाम 5 बजे तक करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी विवरण का खुलासा करने के बाद एसबीआई को एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “फैसला स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए… चयनात्मक न हों।” उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कुछ भी दबाया नहीं गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम चाहते हैं कि चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। हम मान रहे हैं कि आप यहां राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।”
यह देखते हुए कि एसबीआई द्वारा साझा किए गए चुनावी बांड विवरण अधूरे थे, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले बैंक को चूक की व्याख्या करने के लिए नोटिस जारी किया था और मामले को 18 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया, “प्रत्येक कल्पनीय विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए…एसबीआई इस अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है।”