अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में सोमवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास केजरीवाल की हिरासत खत्म होने के बाद फैसला सुनाया।
आज की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी सेंथिल बालाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में आगे की रिमांड नहीं मांग रही है।
एसवी राजू ने तर्क दिया कि लॉक-अप में केजरीवाल का आचरण “पूरी तरह से असहयोगात्मक” था और वह अधिकारियों को “गोलमोल जवाब” दे रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब मामले में “जांच को गुमराह” कर रहे हैं।
एसवी राजू ने अदालत को बताया, “भविष्य में हमें हिरासत की आवश्यकता हो सकती है। यही [बयान का] एकमात्र उद्देश्य है।”
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में तीन किताबें – भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड – ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है।
इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को हिरासत से आदेश या निर्देश जारी करने से रोकने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने संघीय एजेंसी को जनहित याचिका को अपना प्रतिनिधित्व मानने का आदेश दिया है।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, और 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। फिर, उनकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी गई और यह आज समाप्त हो गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली के एक दिन बाद हुई।