सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, “सीमाएं लांघ रही है एजेंसी”, तमिलनाडु शराब लाइसेंस मामले में कार्रवाई पर रोक
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की राज्य संचालित शराब दुकानों में लाइसेंस घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी “सभी सीमाएं पार कर रही है” और संघीय शासन की अवधारणा का उल्लंघन कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने ईडी से फिलहाल कार्रवाई रोकने को कहा और आदेश दिया, “आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ? आपकी ईडी हदें पार कर रही है। नोटिस जारी करें, सुनवाई अवकाश के बाद होगी। तब तक सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी।”
यह आदेश उस समय आया जब डीएमके सरकार और राज्य की शराब विपणन एजेंसी TASMAC ने मद्रास हाईकोर्ट के 23 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें ईडी को जांच की अनुमति दी गई थी।
कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि ईडी ने 14 मार्च और 16 मई की छापेमारी में कई मोबाइल फोन जब्त किए और उनका डेटा क्लोन किया, जिससे अदालत नाराज़ हुई।
ईडी का दावा है कि उसे TASMAC में 1,000 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, अनुचित टेंडर आवंटन, बार लाइसेंस वितरण और कुछ डिस्टिलरियों को अनुचित लाभ पहुंचाने संबंधी जानकारी मिली है।
ईडी के अनुसार, TASMAC आउटलेट्स पर प्रति बोतल 10 से 30 रुपये तक की अतिरिक्त राशि वसूलने का फर्जी तंत्र भी मिला है, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता का संदेह है।
हालांकि, तमिलनाडु के आबकारी मंत्री एस. मुथुसामी ने इन छापों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि ईडी राज्य अधिकारियों को परेशान कर रही है और भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।