सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया

Supreme Court refuses to stay screening of Udaipur Filesचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एक आरोपी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से भी इनकार कर दिया। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के साथ, एक अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद से कहा कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद किसी उपयुक्त पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करें।

कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद ने 11 जुलाई को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसकी रिलीज़ निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करेगी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि फिल्म जून 2022 में हुए इस जघन्य मामले की घटनाओं की एकतरफा तस्वीर दिखाती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। जावेद के वकील ने कहा, “यह शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है। वे केवल अभियोजन पक्ष का पक्ष दिखा रहे हैं।”

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें विजय राज कन्हैया लाल की भूमिका में हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, “फिल्मों को दोबारा खोलने के बारे में संबंधित अदालत के समक्ष बात करें। इसे रिलीज़ होने दें।”

उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल की दो लोगों ने कथित तौर पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने पर सिर कलम कर दिया, जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद ग़ौस की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में की गई है।

इस घटना पर भारी आक्रोश के बीच, जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई। मामले की सुनवाई जयपुर की एक विशेष एनआईए अदालत में चल रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *