सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी ने मांगी जमानत, कहा – “FIR एक काल्पनिक कहानी है”
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर कथित रूप से हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने जमानत याचिका दायर की है। आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर “एक काल्पनिक कहानी” है और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, क्योंकि इसमें ठोस सबूतों की कमी है।
यह याचिका उनके वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ चार्जशीट दायर किया जाना बाकी है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले से जुड़े अहम सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड पहले ही अभियोजन पक्ष के पास हैं, और न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना है।
शरीफुल इस्लाम ने अपने बयान में कहा, “वर्तमान एफआईआर शिकायतकर्ता की एक मनगढंत कहानी है। इसलिए, आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।”
याचिका में उसकी गिरफ्तारी की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 का उल्लंघन हुआ है, जिसके तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार बताया जाना चाहिए।
इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। आरोपी इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।
गौरतलब है कि यह घटना जनवरी 2025 में हुई थी, जब देर रात करीब 2:15 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला किया था। उस वक्त अभिनेता के बेटे जेह के कमरे में कुछ शोर सुनकर सैफ उठे और वहां पहुंचे तो देखा कि आरोपी घर के नौकर से बहस कर रहा था। सैफ ने जब हस्तक्षेप किया, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ को छह बार चाकू मारा गया था, जिनमें से दो गंभीर रूप से रीढ़ की हड्डी के पास लगे थे।
अब इस हमले के आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है, जबकि पीड़ित पक्ष और अभियोजन की नजरें अब 21 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं।