अल्ट बालाजी पर बैन के बाद एकता कपूर का बयान: “2021 से हमारा कोई संबंध नहीं”

Ekta Kapoor's statement after the ban on Alt Balaji: "We have nothing to do with 2021"चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 25 ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर निर्माता एकता कपूर ने साफ किया है कि अल्ट बालाजी से उनका और उनकी मां शोभा कपूर का कोई संबंध नहीं है।

गौरतलब है कि सरकार ने ULLU, अल्ट बालाजी, Desiflix समेत 25 ओटीटी ऐप्स को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया है।

एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए लिखा,

“Balaji Telefilms Limited, जो कि BSE और NSE पर सूचीबद्ध एक पेशेवर मीडिया कंपनी है, अब ALTT को संचालित कर रही है, जो ALT Digital Media Entertainment Ltd. के BALAJI में विलय के बाद 20 जून 2025 से लागू हुआ।”

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि, “मैं और मेरी मां शोभा कपूर, ALTT से जून 2021 में ही अलग हो चुके हैं और अब हमारी कोई भागीदारी नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ALTT को बंद कर दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ALTT से हमारा कोई वास्ता नहीं है।”

बयान में यह भी कहा गया, “जो भी रिपोर्ट्स इस सच्चाई के खिलाफ जाती हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। मीडिया से अनुरोध है कि वे सटीक जानकारी ही प्रकाशित करें। Balaji Telefilms सभी कानूनों का पालन करता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के साथ अपना काम करता है।”

इस पोस्ट को “To whomsoever it may concern” कैप्शन के साथ साझा किया गया।

सरकार ने इन ऐप्स को किया बैन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 25 जुलाई को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया गया कि वे इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अवरुद्ध करें, क्योंकि ये भारतीय क़ानून और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री दिखा रहे थे।

इन ऐप्स में शामिल हैं:
Big Shots App, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix, Triflicks और अन्य।

इनके खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

इससे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर संज्ञान लिया था।

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