सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक पैनल के निष्कर्षों के खिलाफ न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका खारिज की

SC rejects Justice Varma's plea against in-house panel findingsचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा – जो नकदी बरामदगी प्रकरण के बाद महाभियोग के खतरे का सामना कर रहे हैं – द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। वर्मा ने तीन सदस्यीय आंतरिक जाँच समिति के निष्कर्षों को चुनौती दी थी, जिसने संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें हटाने की सिफारिश की थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी रिट याचिका में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए उस पत्र को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें आंतरिक समिति के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ, जिसने पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था, ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि प्रक्रिया में भाग लेने के बाद वह आंतरिक जाँच समिति के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकते।

दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा 14 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने सरकारी आवास के एक बाहरी हिस्से में जली हुई नकदी मिलने के बाद जांच के घेरे में आ गए थे। यह घटना तब हुई जब अग्निशमन दल आग बुझाने के लिए वहाँ गया था।

नकदी मिलने के बाद, जिसने न्यायिक हलकों में खलबली मचा दी थी, न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया और आरोपों की आंतरिक जाँच शुरू की गई।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आंतरिक जाँच समिति को प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के साक्ष्य मिले, जिनसे संकेत मिलता है कि भंडारगृह न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के गुप्त या सक्रिय नियंत्रण में था।

यह समिति, मजबूत अनुमानात्मक साक्ष्यों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जली हुई नकदी 15 मार्च की तड़के भंडारगृह से निकाली गई थी।

तीन सदस्यीय जाँच समिति – जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थीं – ने पाया कि आरोप इतने गंभीर हैं कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। समिति ने माना कि न्यायमूर्ति वर्मा का कदाचार सिद्ध और गंभीर था, जिसके कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया जाना उचित था।

अपनी याचिका में, न्यायमूर्ति वर्मा ने दावा किया कि आंतरिक समिति ने “पूर्व-निर्धारित तरीके” से काम किया और उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया।

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