ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नाम और छवि के दुरुपयोग पर लगाई रोक
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिनेत्री के नाम, तस्वीर, आवाज़ और अन्य विशिष्टताओं के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाते हुए कहा कि यह उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
न्यायालय ने कई संस्थाओं को आदेश दिया है कि वे बिना ऐश्वर्या राय बच्चन की पूर्व अनुमति के उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी सामग्री का विज्ञापन, व्यापारिक वस्तुएं या डिजिटल मीडिया में उपयोग न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का शोषण न सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अभिनेत्री की प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंचाता है।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, “वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन, न केवल जनता में भ्रम उत्पन्न करेगा कि वह किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन कर रही हैं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी कम करेगा।”
न्यायमूर्ति करिया ने यह भी कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं और उन्होंने कई ब्रांड्स के साथ ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम किया है। इसलिए उनकी छवि के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनधिकृत उपयोग से जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इस फैसले को सेलिब्रिटीज़ के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
यह फैसला डिजिटल युग में मशहूर हस्तियों की पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
