बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को पासपोर्ट रखने की अनुमति दी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट स्थायी रूप से वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े 2020 के ड्रग्स मामले में लगाई गई ज़मानत की शर्त में ढील देने की याचिका स्वीकार कर ली है।
सितंबर 2020 में गिरफ्तार और अगले महीने ज़मानत पाने वाली चक्रवर्ती को विदेश यात्रा के लिए हर बार अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करना और निचली अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य था।
वकील अयाज़ खान के माध्यम से दायर अपनी नई याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि इस शर्त के कारण देरी हुई और उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ी। खान ने कहा कि चक्रवर्ती ने ज़मानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके पेशे के लिए शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए अक्सर विदेश यात्रा करना ज़रूरी है।
एनसीबी ने वकील एस के हलवासिया के माध्यम से याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उन्हें उनकी सेलिब्रिटी स्थिति के कारण विशेष व्यवहार नहीं मिलना चाहिए और चेतावनी दी कि उनके भागने का ख़तरा हो सकता है।
हालाँकि, न्यायमूर्ति नीला गोखले ने कहा कि मामले के अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने यह भी कहा कि चक्रवर्ती ने मुकदमे में सहयोग किया, प्रत्येक अनुमत विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने कहा कि मुकदमे के समापन तक उनकी उपलब्धता पर “संदेह करने का कोई कारण नहीं” है।