दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दी

Delhi High Court grants interim bail to actor Rajpal Yadav in cheque bounce caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें कुछ समय के लिए रिहा किया ताकि वह शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकें। हाई कोर्ट ने यादव को दोपहर 3 बजे तक रेस्पोंडेंट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने को कहा था, जिसके बाद अंतरिम बेल दी गई। उनके वकील ने बाद में कोर्ट को बताया कि DD जमा कर दिया गया है।

कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। एक्टर एक हफ्ते से ज़्यादा समय जेल में बिताने के बाद आज बाद में तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं।

राजपाल यादव की अंतरिम बेल से पहले, एक्टर सोनू सूद ने X (पहले ट्विटर) पर कहा कि “इंतज़ार लगभग खत्म हुआ”।

सोनू सूद ने लिखा, “आपकी दुआओं और अटूट सपोर्ट की वजह से, इंतज़ार लगभग खत्म हुआ। तैयार होने का समय आ गया है, जिस हंसी को आप मिस कर रहे थे, वह स्क्रीन पर वापस आने वाली है। बने रहें।”

2010 में, राजपाल यादव ने अपने पहले डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट, ‘अता पता लापता’ को फाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। बदकिस्मती से, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के फ्लॉप होने से उन पर कर्ज बढ़ता गया, जो आखिरकार बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गया। एक्टर को 2018 में कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब रीपेमेंट चेक बाउंस हो गए, जिसके कारण उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने की जेल की सज़ा हुई।

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू में यादव को अपना कर्ज चुकाने की इजाज़त देने के लिए 2024 में सज़ा पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस फरवरी में इसे और बढ़ाने से मना कर दिया। कोर्ट ने एक्टर को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का भी आदेश दिया। यादव ने सरेंडर करने से पहले, फाइनेंशियल रिसोर्स और इंडस्ट्री सपोर्ट की कमी का हवाला देते हुए अपनी मुश्किलें बताईं।

54 साल के एक्टर, जिन्हें आखिरी बार ‘बेबी जॉन’ में देखा गया था, भूत बांग्ला और वेलकम टू द जंगल जैसे आने वाले प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने वाले हैं।

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