केरल हाई कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज़ पर लगाई रोक

Kerala High Court stays the release of 'The Kerala Story 2'चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फ़िल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की 27 फ़रवरी को होने वाली रिलीज़ पर रोक लगा दी। फ़िल्म के सेंसर सर्टिफ़िकेट को चुनौती देने के बाद कोर्ट ने यह कदम उठाया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुनवाई के दौरान कहा कि फ़िल्म इस तारीख को रिलीज़ नहीं हो सकती और सेंसर बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं किया।

सूत्रों के मुताबिक, फ़िल्म बनाने वाली टीम अब कोर्ट की बड़ी बेंच के पास अपील कर सकती है। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि ऑर्डर का पूरा विवरण जल्दी जारी किया जाए ताकि वे इसे चुनौती दे सकें और रिलीज़ में और देरी न हो।

फ़िल्म को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसके ट्रेलर में दावा किया गया है कि जवान हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म में शादी के लिए बहलाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। ट्रेलर के रिलीज़ होने के बाद ही यह विवादों में आ गई थी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर्स की चिंताएं “शायद असली” थीं। इस मामले में एक बायोलॉजिस्ट, श्रीदेव नंबूदरी ने आपत्ति जताई कि फ़िल्म के ट्रेलर में केरल को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है और इसका समाज पर बुरा असर पड़ सकता है।

केरल हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (I&B), सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), और फ़िल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है।

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