बंगाल बनाम चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें’

'Don't Doubt Judicial Officers': Supreme Court In Bengal vs Poll Bodyचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: ममता बनर्जी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में मदद के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया है। यह बात EC के साथ उनकी सरकार के टकराव के बीच कही गई है।

राज्य सरकार का यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट से SIR एक्सरसाइज में मदद के लिए न्यायिक अधिकारियों को अपॉइंट करने के लिए कहने के एक हफ्ते बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि वोटर रोल क्लीन-अप ड्राइव को लेकर राज्य सरकार और EC के बीच दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक अधिकारी दावों और आपत्तियों पर गौर कर सकते हैं। लेकिन 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल सरकार और EC के बीच टकराव बना रहा।

आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई में, बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि EC ने न्यायिक अधिकारियों को एक खास ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। सिब्बल ने कहा, “कुछ अजीब हुआ है। जबकि आपके लॉर्डशिप ने यह ऑर्डर पास किया था कि सभी तरीके चीफ जस्टिस (कलकत्ता हाई कोर्ट के) और कमेटी तय करेंगे, उन्होंने जो किया है, वह यह है कि पीठ पीछे, उन्होंने ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को निर्देश जारी किए हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें यह मानना ​​चाहिए और यह नहीं मानना ​​चाहिए।”

इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को अच्छी तरह जानता है और वे “किसी भी चीज़ से प्रभावित” नहीं होंगे।

चीफ जस्टिस कांत ने कहा, “अब ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पर शक मत करो, वे फैसला करेंगे। इसका अंत होना चाहिए।” जस्टिस बागची ने आगे कहा, “EC के अलावा और कौन ट्रेनिंग देगा? हमने साफ कर दिया है कि किन डॉक्यूमेंट्स को देखना है। हमारे निर्देश साफ हैं; उन्हें ओवरराइड नहीं किया जा सकता।” इसके बाद सिब्बल ने आरोप लगाया कि EC ने उनसे कहा कि SIR वेरिफिकेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेशन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर हमारे ऑर्डर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शामिल है, तो उस पर गौर किया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो EC और न ही राज्य सरकार इस मामले में उसके पास किए गए ऑर्डर से आगे जाएगी। 20 फरवरी का ऑर्डर – एक “एक्स्ट्राऑर्डिनरी” निर्देश – SIR एक्सरसाइज में EC की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व डिस्ट्रिक्ट जजों को तैनात करने का, बंगाल सरकार और पोल बॉडी के बीच तीखी लड़ाई के बीच आया।

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