बॉम्बे हाई कोर्ट का पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को जारी समन रद्द करने से इनकार

Bombay High Court refuses to quash summons issued to Rahul Gandhi over remarks against PM Modi.चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में जारी किया गया था, जिसमें गांधी ने उन्हें “कमांडर-इन-थीफ” (चोरों का सरदार) कहा था।

जस्टिस एनआर बोरकर की सिंगल बेंच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने 2021 के अपने अंतरिम आदेश को छह हफ़्ते के लिए जारी रखा, जिससे गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिल गया। इसका मतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी को इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा।

यह शिकायत एमएच श्रीश्रीमाल ने दर्ज कराई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी सदस्य होने के नाते, वे भी अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत थे। कोर्ट ने गांधी की इस दलील को नहीं माना कि श्रीश्रीमाल पीड़ित पक्ष नहीं थे क्योंकि टिप्पणी किसी व्यक्ति पर की गई थी, न कि राजनीतिक पार्टी पर।

जस्टिस बोरकर ने कहा कि बीजेपी “सदस्यों के वर्ग वाली एक निश्चित संस्था” है और गौर किया कि श्रीश्रीमाल 2018 से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं, और इसलिए उनके खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी से पार्टी के सदस्यों पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”

कोर्ट ने आगे कहा कि गांधी की टिप्पणी निजी थी और केवल मोदी के खिलाफ थी या नहीं, यह बात सबूतों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद ट्रायल के दौरान ही तय की जा सकती है।

हाई कोर्ट ने कहा कि उसे मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई “गड़बड़ी या गैर-कानूनी बात” नहीं मिली। कोर्ट ने कहा, “इस आदेश में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।”

आदेश के बाद, गांधी के वकील सुदीप पासबोला ने 2021 की अंतरिम राहत को आठ हफ़्ते और बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन श्रीश्रीमाल के वकील ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल 2021 से रुका हुआ है। जस्टिस बोरकर ने अंतरिम आदेश को छह हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया। गांधी ने गिरगाँव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें श्रीश्रीमाल की शिकायत पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि गांधी ने 20 सितंबर, 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में मोदी की बदनामी की थी और बाद में 24 सितंबर, 2018 को अपने निजी X अकाउंट पर रैली का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें राफेल फाइटर जेट डील को लेकर प्रधानमंत्री को “कमांडर-इन-थीफ़” (चोरों का कमांडर) कहा गया था।

श्रीश्रीमाल का दावा था कि इन बयानों का मतलब सभी बीजेपी सदस्यों और पीएम मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर चोरी का सीधा आरोप लगाना था।

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