दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मालीवाल के आरोपों के अनुसार, जब वह आधिकारिक आवास पर केजरीवाल से मिलने का इंतजार कर रही थी, तो कुमार चिल्लाए, धमकी दी और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, इसके अलावा “क्रूरतापूर्वक हमला किया गया”, उन्हें घसीटा गया और केंद्र की मेज पर उनका सिर पटक दिया।
दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि यह एक “गंभीर मामला” था जहां “क्रूर हमला” “घातक” हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया, “यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया है जो घातक हो सकता था। विशिष्ट सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहा है।”
पिछले हफ्ते, कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस को संदेह है कि कुमार ने अपने फोन का डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को स्थानांतरित करने के बाद उसे फॉर्मेट कर दिया। पुलिस ने उनके फोन, लैपटॉप और केजरीवाल के घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है।
इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दावा किया कि मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद कुमार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। आयोग ने विवरण मांगा कि किसके निर्देश पर उन्हें बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने का आह्वान किया।
