RCB जीत समारोह में भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार ने पेश किया नया विधेयक, भीड़ प्रबंधन में लापरवाही पर होगी सख्त सज़ा
चिरौरी न्यूज
बेंगलुरु: 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़े जनसमारोहों के प्रबंधन को लेकर एक सख्त क़ानून लाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में सरकार ने “कर्नाटक क्राउड कंट्रोल (जनसमूह आयोजनों और स्थलों पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, 2025” का मसौदा तैयार किया है, जिसे गुरुवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए पेश किया गया।
यह विधेयक राज्य में बड़े आयोजनों और जनसभाओं के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश और सख्त दंड प्रावधान प्रदान करता है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। इसमें जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े मेलों, रथ यात्राओं, पालकी उत्सव, तेप्पोत्सव (नाव उत्सव), उर्स जैसे आयोजनों को छूट दी जाएगी।
प्रस्तावित विधेयक के तहत, किसी भी राजनीतिक रैली, जात्रा, सम्मेलन, खेल आयोजन, सर्कस या अन्य व्यावसायिक उद्देश्य वाले कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। अगर कोई आयोजक पूर्व अनुमति लिए बिना कार्यक्रम करता है, भीड़ नियंत्रण में असफल रहता है या किसी तरह की अनहोनी (मौत या गंभीर चोट) हो जाती है, तो यह गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
“यह विधेयक राज्य में प्रायोजित आयोजनों और जनसमूह स्थलों पर भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए लाया जा रहा है।”
आयोजकों पर सख्त ज़िम्मेदारी तय की जाएगी, जिसमें भीड़ नियंत्रण में लापरवाही, पूर्व अनुमति न लेना या किसी दुर्घटना के बाद मुआवज़ा न देना शामिल है।
सूत्रों के अनुसार, इस मसौदा विधेयक को अगली कैबिनेट बैठक में अंतिम मंज़ूरी मिलने की संभावना है। RCB समारोह की दुखद घटना ने राज्य में बड़े आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सरकार का यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है।