बदलापुर यौन उत्पीड़न केस: आरोपी के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की इन्काउनर में मौत के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कड़े सवाल पूछे हैं। यह सुनवाई शिंदे के पिता की याचिका पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया और विशेष जांच दल से जांच की मांग की है।
अक्षय शिंदे (24) पर दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। सोमवार को उसे तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर गोली चलाई, जिसमें एक सहायक निरीक्षक घायल हो गया और शिंदे मारा गया।
अदालत ने यह सवाल उठाया कि “क्या आरोपी को काबू नहीं किया जा सकता था?” न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कहा कि “यह मुठभेड़ नहीं हो सकती” और पुलिस की कार्रवाई पर संदेह व्यक्त किया।
राज्य सरकार के वकील ने बताया कि शिंदे को “बाएं जांघ पर गोली लगी,” लेकिन अदालत ने इस स्पष्टीकरण पर संदेह जताते हुए कहा कि “स्लाइडर को फटने के लिए ताकत की जरूरत होती है” और पुलिस को आरोपी को नियंत्रित करने का अवसर मिलना चाहिए था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष होगी, तो सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र में इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी गई है, जिसमें ‘बदला पूरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
विपक्षी दलों ने इस घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस का बयान संदिग्ध है।
