एक महीने से गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक आज संसद में पेश होंगे

Bills to remove Prime Minister and Chief Ministers who have been arrested for a month will be presented in Parliament today
(File Photo)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए एक विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को कवर करेगा।

यह और दो अन्य विधेयक – केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 – एक संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे।

अब तक, संविधान के तहत, केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। इसलिए, प्रमुख विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हैं – जिनमें अनुच्छेद 75, 164 और 239AA शामिल हैं।

लेकिन प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री, जिन्हें लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है, उन्हें 31 तारीख तक इस्तीफा देना होगा या स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा।

हालांकि आपराधिक आरोपों के प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन कथित अपराध के लिए कम से कम पाँच साल की जेल की सज़ा होनी चाहिए। इसमें हत्या और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल होंगे।

विपक्षी दलों ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार सुबह एक बैठक बुलाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *