भाजपा सांसद कठेरिया की लोकसभा सीट बरकरार, सत्र अदालत की सजा पर रोक का फैसला

चिरौरी न्यूज
आगरा: आगरा की एक सत्र अदालत ने मारपीट और दंगे के 12 साल पुराने मामले में भाजपा नेता राम शंकर कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। कठेरिया ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि उनके साथ न्याय हुआ है।
विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा कठेरिया को आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री को लोकसभा से अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा था। उनपर 2011 में आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की पिटाई के लिए मामला दर्ज किया गया था, जब राज्य में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार थी।
16 नवंबर 2011 को हुई घटना को याद करते हुए कठेरिया ने शनिवार को कहा, ‘यह एक अनुसूचित जाति की महिला से जुड़ा मामला था, जो आगरा के शमसाबाद रोड पर कपड़े इस्त्री करती है। उसने मुझसे टोरेंट से अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की थी।
उन्होंने कहा, “एक दिन महिला मेरे कार्यालय में आई और अत्यधिक बिल के कारण आत्महत्या करने की धमकी दी।”
सांसद ने कहा कि महिला की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने टोरेंट कार्यालय से संपर्क किया और वहां के अधिकारियों से बिलों पर पुनर्विचार करने को कहा।
उन्होंने कहा, “2011 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और मेरे खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि, मैं अदालत का पूरा सम्मान करता हूं।”
विपक्षी कठेरिया को तत्काल अयोग्य ठहराने का दबाव बना रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।