जज के घर पर नकदी: सीजेआई द्वारा इन-हाउस जांच रिपोर्ट की समीक्षा, हाईकोर्ट रोस्टर में जस्टिस वर्मा का नाम बरकरार

Cash at judge's house: CJI reviews in-house probe report, Justice Verma's name retained on HC rosterचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सूत्रों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर 14 मार्च को हुई आग की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में मुख्य तथ्यों का उल्लेख कथित ‘घर पर नकदी’ प्रकरण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा की जा रही आंतरिक जांच रिपोर्ट में किया गया है।

यह रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने शुक्रवार देर रात प्रस्तुत की, जिसमें घटनाओं की श्रृंखला और अग्निशमन कर्मियों तथा अन्य प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को फिर से प्रस्तुत किया गया।

आंतरिक जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यदि जांच में न्यायाधीश के खिलाफ गलत काम करने के विश्वसनीय सबूत मिलते हैं तो मामले में औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है।

न्यायमूर्ति वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिश और उनके घर पर बेहिसाब नकदी बरामद होने की अटकलों के बावजूद, शनिवार को उनका नाम 17 मार्च, 2025 से प्रभावी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक के रोस्टर में दिखाई दिया। रोस्टर में न्यायमूर्ति वर्मा का नाम न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर के साथ डिवीजन बेंच-III के तहत दिखाई दिया, जो नगरपालिका कर से संबंधित किसी भी अधिनियम, वैधानिक नियम, विनियमन या अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करता है।

बेंच को बिक्री कर और जीएसटी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए भी नामित किया गया है। यहां तक ​​कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई 24 मार्च की उच्च न्यायालय की अग्रिम वाद सूची में न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली डीबी-III द्वारा सोमवार को उठाए जाने वाले 45 मामलों का उल्लेख किया गया है।

शुक्रवार को, जिस दिन कथित ‘घर पर नकदी’ की सूचना दी गई थी, न्यायमूर्ति वर्मा कार्यालय नहीं आए थे। अटकलों के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण उनके आधिकारिक आवास पर कथित रूप से नकदी पाए जाने से संबंधित नहीं था।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि स्थानांतरण का निर्णय मामले की चल रही जांच से स्वतंत्र रूप से लिया गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के प्रमुख अतुल गर्ग ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें उनके हवाले से कहा गया था कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन अभियान के दौरान कोई नकदी नहीं मिली थी।

संबंधित घटनाक्रम में, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा का नाम पहले 2011-12 में हुई कथित चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी को लेकर 2018 में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी में था। CBI ने सिंभावली शुगर मिल्स, उसके निदेशकों और यशवंत वर्मा सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें चीनी मिल पर फर्जी ऋण योजना के जरिए बैंक से करीब 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

फर्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्ज सीबीआई की एफआईआर को पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच संघीय एजेंसी से कराने के आदेश से असहमति जताई गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्य एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

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