पशु तस्करी के मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर कसा सीबीआई का शिकंजा, 6 अप्रैल को हाज़िर होने का निर्देश
चिरौरी न्यूज़
कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल शिकंजा कसते हुए उनको पांचवीं बार पशु तस्करी के एक मामले में तलब किया है। सीबीआई सम्मान के अनुसार टीएमसी नेता मंडल को छह अप्रैल को सुबह 11 बजे तक एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा। वह वर्तमान में बीरभूम क्षेत्र के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं।
मंडल ने मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अब उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, एजेंसी ने उन्हें फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया।
सितंबर 2020 में, सीबीआई ने भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से मवेशियों की तस्करी के संबंध में रैकेट के सरगना मोहम्मद इनामुल हक, बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
नवंबर 2020 में, एनामुल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अपने अवैध पशु तस्करी के कारोबार को चलाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था।
सीबीआई ने हक पर सीमापार तस्करी रैकेट में सरगना होने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई को अपनी जांच में पता चला था कि हक कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट चला रहा था। वह बीएसएफ अधिकारियों को मोटी रिश्वत दे रहा था, एक अधिकारी को संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार भी किया था।
इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा भी शामिल हैं। मार्च 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने विकास को गिरफ्तार किया था और विनय की संपत्ति कुर्क की थी। यह आरोप लगाया गया था कि वे इनामुल हक से हवाला चैनल के माध्यम से पैसे प्राप्त कर रहे थे।