अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की, सिख पगड़ी संबंधी टिप्पणी विवाद में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ

Court dismisses Rahul Gandhi's plea, paving the way for trial in Sikh turban remark controversy
(File Photo/twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने वाराणसी की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पिछले साल सिख समुदाय पर की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई थी।

कांग्रेस नेता की याचिका खारिज होने से अब वाराणसी की सांसद/विधायक अदालत में पुनरीक्षण याचिका आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

21 जुलाई, 2025 को वाराणसी की सांसद/विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

यह मामला राहुल गांधी द्वारा अपने तीन दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़ा है, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा (स्टील का कंगन) पहनने की अनुमति नहीं है और उन्हें गुरुद्वारों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

राहुल गांधी ने 2024 में वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था, “(भारत में) लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या किसी सिख को पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी… क्या किसी सिख को कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की इजाज़त दी जाएगी। यही लड़ाई है, और यह सिर्फ़ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।”

28 नवंबर, 2024 को उनके ख़िलाफ़ दायर याचिका को पहले एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद, नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया।

राहुल गांधी ने इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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