छेड़छाड़ मामले में जवाब देने में देरी पर कोर्ट ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मुंबई के दिंडोशी सत्र न्यायालय ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल को ₹100 का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 9 सितंबर को दिया गया, जब शॉ बार-बार मौके मिलने के बावजूद सपना गिल की याचिका पर जवाब दाखिल करने में विफल रहे।
न्यायाधीश एस. एम. अगरकर ने कहा, “पिछली तारीख को अंतिम मौका दिया गया था। फिर भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए एक और अवसर ₹100 की लागत पर दिया जा रहा है।”
सपना गिल ने फरवरी 2023 में अंधेरी के एक पब में हुई कथित छेड़छाड़ की घटना को लेकर शॉ के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शॉ ने सेल्फी की मांग को नकारते हुए उनके दोस्त का फोन छीनकर फेंक दिया और जब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई।
गिल के वकील अली काशिफ खान ने तर्क दिया कि पृथ्वी शॉ और उनकी टीम जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है।
घटना के बाद गिल ने एफआईआर के लिए पुलिस का रुख किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया। अप्रैल 2024 में मजिस्ट्रेट ने शिकायत दर्ज कराने में देरी को स्वीकार किया, लेकिन आरोपों को गंभीर मानते हुए संताक्रूज़ पुलिस को धारा 202 CrPC के तहत जांच करने का आदेश दिया।
बाद में गिल ने इस आदेश को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि उनकी विस्तृत शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करना, सिस्टम की विफलता को दर्शाता है जो पीड़ितों की सुरक्षा करने में असफल है।
अब तक पृथ्वी शॉ ने अदालत में इन आरोपों पर औपचारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है।