कोर्ट ने हलद्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति जब्त का दिया आदेश, मजिस्ट्रेटी जांच शुरू

चिरौरी न्यूज
देहरादून: आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने जारी कर दिए हैं.
इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
नैनीताल पुलिस ने बुधवार को हलद्वानी हिंसा के सिलसिले में पहचाने गए ‘दंगाईयों’ की संपत्ति का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 9 फरवरी को एसएसपी मीना ने कहा था कि हल्द्वानी के ‘दंगाइयों’ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई एक मिसाल कायम करेगी कि कोई भी राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने बताया, “नौ आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और पुलिस इस हिंसा के संदिग्ध साजिशकर्ता को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।”
नैनीताल शिक्षा विभाग ने उन छात्रों को स्थानीय सरकारी स्कूल में दाखिला देने का फैसला किया है, जो हलद्वानी नगर निगम टीम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद ढहाए गए मदरसे में पढ़ रहे थे।
प्रशासन ने हिंसा के बाद लगाए गए सात दिन बाद गुरुवार को बनभूलपुरा इलाके में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील की घोषणा की। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।
कुमाऊं कमिश्नर ने शुरू की मजिस्ट्रियल जांच
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा में हुई हिंसा की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर ने लोगों के लिए पुलिस को किसी भी सबूत की रिपोर्ट करने के लिए एक ई-मेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किया है। उन्हें घटना की जांच कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।