क्रिकेटर शिखर धवन को पत्नी की क्रूरता के आधार पर मिला कोर्ट से तलाक का ऑर्डर

Cricketer Shikhar Dhawan got divorce order from the court on the grounds of cruelty to his wife.
(File Pic: IPL/Twitter)

चिरौरी न्यूज

दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन और उनसे अलग रह रही पत्नी को तलाक दे दिया और कहा कि याचिकाकर्ता (शिखर धवन) पत्नी की क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार है।

फैमिली कोर्ट जज ने उनकी 11 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा, “इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हुए थे और उनकी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और वे अगस्त 8, 2020, से पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं।”

“प्रतिवादी/अलग हो चुकी पत्नी का जानबूझकर इस मामले को निर्विरोध छोड़ने का निर्णय उसकी इच्छा को भी दर्शाता है कि अदालत उसे वैवाहिक अपराध के लिए दोषी ठहराने की कीमत पर भी तलाक का ऑर्डर पारित कर दे क्योंकि वह जानती है कि भले ही उसे कोई नुकसान न पहुंचे। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में संघीय सर्किट और परिवार न्यायालय से पहले ही पर्याप्त अनुकूल आदेश प्राप्त कर लिए हैं,” अदालत ने कहा।

“उनके इस विचार ने उन्हें जानबूझकर और इस अदालत के 2 मार्च, 2023 और 6 जून, 2023 के आदेश का पालन न करने का साहस दिया है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री के हकदार हैं,” अदालत ने कहा।

शिखर धवन ने याचिका के माध्यम से कहा कि उन्हें शादी के बाद पता चला कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को उससे शादी करने के लिए प्रेरित करने का प्राथमिक कारण केवल उससे करोड़ों रुपये ऐंठना था। शादी के कुछ समय बाद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक और झूठी सामग्री गढ़ने और उसे प्रसारित करने की धमकी दी ताकि अगर याचिकाकर्ता ने पैसे की उसकी मांग पूरी नहीं की तो उसकी प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर को नष्ट कर दिया जाए।

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