दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

Delhi HC issues notice to CBI on Arvind Kejriwal's bail plea in excise policy caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

शुरू में, उच्च न्यायालय सीबीआई की इस दलील से सहमत था कि केजरीवाल को पहले शहर की अदालत में जाना चाहिए था। हालांकि, बाद में पीठ ने दलीलों के दौरान केजरीवाल की उच्च न्यायालय में सीधे अपील के गुण-दोष पर विचार करने का विकल्प चुना।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी है और सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, “नोटिस स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इस दलील पर बहस के समय विचार किया जाएगा।”

अदालत ने इसे 17 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

आप सुप्रीमो ने पहले ही सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 20 जून को धन शोधन मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी।

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