दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया

This is totally ridiculous and unbelievable: Delhi judge denies cash claimचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया, जो 14 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में अपने बंगले से जुड़े स्टोररूम में कथित तौर पर जली हुई नकदी का एक बड़ा ढेर मिलने के विवाद में उलझे हुए हैं। यह घटना तब हुई जब 14 मार्च को आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वहां गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस में कहा गया है, “हाल की घटनाओं के मद्देनजर, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।”

रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “माननीय डीबी-III के कोर्ट मास्टर आज माननीय डीबी-III के समक्ष सूचीबद्ध मामले में तारीखें देंगे।”

रोस्टर के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा की अगुवाई वाली खंडपीठ (डीबी-III), जिसमें न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर भी शामिल थे, ने बिक्री कर मामलों और जीएसटी मामलों, लेटर्स पेटेंट अपील, नियमित प्रथम अपील (मूल पक्ष), कंपनी अपील, वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग द्वारा सुने जाने वाले मामलों आदि पर विचार किया। शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।”

एक दिन पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि न्यायमूर्ति वर्मा, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, को उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, जहाँ वे वरिष्ठता में नौवें स्थान पर होंगे, “स्वतंत्र और इन-हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है”।

“प्रस्ताव की जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा 20 मार्च 2025 को की गई थी, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा,” इसने एक बयान में कहा था।

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