सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन दिन में कार्रवाई का आदेश

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे खान की याचिका पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें।
न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने उन सभी प्रतिवादियों के खिलाफ स्टे ऑर्डर पारित करने का निर्णय भी लिया है, जिन्होंने खान के नाम, फोटो और अन्य पर्सनैलिटी एट्रिब्यूट्स का वाणिज्यिक माल बेचने के लिए दुरुपयोग किया है।
हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया कि वे खान की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में देखें।
सलमान खान ने कोर्ट से यह आदेश जारी करने का अनुरोध किया कि कई नामित और अज्ञात (John Doe) प्रतिवादियों को उनके नाम, इमेज, आवाज़, दिखावट, डायलॉग्स, और अन्य पर्सनैलिटी एट्रिब्यूट्स का बिना अनुमति के उपयोग करने से रोका जाए।
सलमान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि Apple, एक AI चैटबॉट, कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और RedBubble ने खान की पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया है। उन्होंने कुछ फैन अकाउंट्स द्वारा फोटोशॉप की गई तस्वीरों के उपयोग पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने सवाल किया, “फैन अकाउंट्स से आपकी क्या समस्या है?” और यह भी पूछा कि क्या तस्वीरों का इस्तेमाल अनुचित या अश्लील तरीके से किया गया है।
संदीप सेठी ने जवाब दिया, “यह मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। उन्होंने फोटोशॉप की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, ये असली तस्वीरें नहीं हैं। यह बिना मेरी अनुमति के किया गया।”
कोर्ट ने इंटरमीडियरी से भी पूछा कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन बिक रहे माल के जरिए अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन की शिकायत करता है, तो उनकी नीति क्या होती है। इंटरमीडियरी के वकील ने जवाब दिया, “ये लिंक पहले ही निष्क्रिय हैं। हम आदेशों पर कार्रवाई करते हैं। केस-बाय-केस कार्रवाई होती है, कोई नीति नहीं है।”
सलमान खान की याचिका इस व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करती है, जिसमें फिल्म सितारे और डिजिटल क्रिएटर्स अपनी पहचान और कमर्शियल राइट्स की सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप मांग रहे हैं। पर्सनैलिटी राइट्स, जिसे राइट टू पब्लिसिटी भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति की इमेज, नाम या दिखावट को नियंत्रित करने, सुरक्षा और लाभ कमाने का अधिकार है।
हाल ही में बॉलीवुड की कई हस्तियों जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, करण जौहर, कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चतुर्वेदी और पॉडकास्टर राज शामानी ने भी हाई कोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी थी और उन्हें अंतरिम राहत मिली।
इसके अलावा, तेलुगु अभिनेता NTR राव जूनियर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है, जिस पर अभी आदेश पारित होना बाकी है।
