दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम उल्लंघन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

Delhi Police file FIR against Arvind Kejriwal in Public Property Act violation case
(File Photo: Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है, जिसकी अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

मामला 2019 का है, जब द्वारका में कथित तौर पर बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, जिसके बाद सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। उस समय शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पुलिस को शिव कुमार सक्सेना द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।

सक्सेना ने अदालत में सबूत पेश किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि द्वारका इलाके में आप के बड़े पोस्टर और बैनर अवैध रूप से लगाए गए थे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 11 मार्च को सक्सेना द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया, जिन्होंने शहर भर में केजरीवाल और अन्य आप नेताओं को प्रदर्शित करने वाले अनधिकृत बैनरों का दृश्य प्रमाण प्रस्तुत किया था।

मामला दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध होर्डिंग गिरने से पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।

कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की।

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