14 साल की बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर मामले में पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल बरी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान कथित तौर पर उजागर करने से जुड़े एक मामले में दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य को बरी कर दिया है।
यह मामला 2016 में दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें मालीवाल पर यौन उत्पीड़न पीड़िताओं की पहचान गुप्त रखने संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 22 जुलाई, 2016 को DCW ने बुराड़ी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें रिपोर्टों के अनुसार, एक 14 वर्षीय दलित लड़की का नाम था – जिसकी यौन उत्पीड़न के बाद मृत्यु हो गई थी।
सबूतों की जाँच के बाद, अदालत को मालीवाल या अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं मिला, जिससे लगभग एक दशक पुराना यह मामला समाप्त हो गया।
