पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी; 3 साल की जेल, 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वह अब पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में इमरान खान को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी घोषित किया। अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना होगा।
इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनकी पार्टी पीटीआई ने एक बयान में कहा, “यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है कि कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की इच्छा है।”
आज सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। “इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है,” उन्होंने कहा।
खान पर अपने 2018 से 2022 के प्रीमियरशिप का दुरुपयोग राज्य के कब्जे में उपहार खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी।