पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर मानहानि केस में लगा दो करोड़ का जुर्माना
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर मानहानि केस में आज बंगलुरु की एक अदालत ने दो करोड़ का जुर्माना लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर ये केस साल २०११ में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) ने किया था, जिसपर फैसला देते हुए बंगलुरु की अदालत ने जुर्माना लगाया है।
बता दें कि २०११ में देवेगौड़ा ने एक टीवी इंटरव्यू में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) पर अपमानजनक बयान दिया था जिसके बाद एनआईसीई की ओर से उनपर मानहानी का मुकदमा दायर किया गया था।
सेशन जज मल्लनगौडा ने एनआईसीई की ओर से दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। इस कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं।
जनता दल (सेकुलर) प्रमुख ने एनआईसीई की एक परियोजना पर निशाना साधा था और उसे ‘लूट’ करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए थे उसे कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है, तो निश्चित रूप से, कर्नाटक राज्य के व्यापक जनहित वाली बड़ी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी।
