कुलपति की शिकायत पर आईजी ने इलाहाबाद में लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध

Uttar Pradesh: Police removed loudspeaker from mosque in Firozabad after complaint of loud soundचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: कुछ दिनों पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अज़ान देने से नींद में खलल पड़ने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसपर संज्ञान लेते हुए अब प्रयागराज के आईजी पी. पी सिंह ने रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले लाउडस्पीकर का उपयोग भी इस प्रतिबंध के घेरे में आएंगे।

प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पी. पी. सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए। यह पत्र जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।

प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में कहा था कि लाउडस्पीकर पर बोली जाने वाली ‘अजान’ के कारण वह ‘हर दिन अपने समय से पहले जागने के लिए मजबूर’ हैं। इसके कारण उनके सिर में दर्द होता है और उससे उनका काम प्रभावित होता है। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी यह शिकायत 3 मार्च को जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को भेजी थी।

प्रो। संगीता श्रीवास्तव ने अपने पत्र में जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है।

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