श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्षकारों ने दिया वक्फ बोर्ड की आपत्तियों का जवाब

In the Shri Krishna Janmabhoomi dispute, Hindu parties responded to the objections of the Waqf Board.चिरौरी न्यूज

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 23 फरवरी को भी लगातार दूसरे दिन जारी रही। अदालत ने अगली तिथि 29 फरवरी तय की है।

इस बीच कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की एडवोकेट रीना एन सिंह के द्वारा सूट संख्या 07 में ऑर्डर 7 रूल 11 पर वक्फ बोर्ड की आपत्तियों का जवाब विस्तृत रूप से 41 पेज में दिया गया है।

वह बहस में ऑनलाइन शामिल हुई थी। इस बीच हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा पिछले दिनों एमीकश क्यूरी के रूप में नियुक्त किए गए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को हटाने की मांग भी की गई।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों कुछ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें इस मामले पर जातिवाद का आरोप लगाकर मनीष गोयल को हटाने की मांग जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा के एडवोकेट डॉक्टर जेपी मौर्य के द्वारा की गई थी।

इस मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति को लिखा हुआ उनका पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें कहा गया था कि क्या यह मात्र संयोग है की न्यायाधीश मयंक जैन, वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, एमीकश क्यूरी मनीष गोयल और विपक्षी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता सभी एक ही समुदाय के है।

इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने भी अपने आप को वक्फ बोर्ड से मुक्त करने की मांग की है।

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