सुप्रीम कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका, 200 करोड़ की ठगी मामले में याचिका खारिज
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।
जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को उनकी एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया था। अपनी याचिका में जैकलीन ने दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सबूतों से स्पष्ट है कि वह खुद सुकेश की साजिश की शिकार हैं, न कि कोई अपराधी। याचिका में यह भी बताया गया कि सुकेश को तिहाड़ जेल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंच मिली थी, जिसकी मदद से उसने जैकलीन समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को ठगा।
जैकलीन ने यह दलील भी दी कि वह मामले की मूल एफआईआर में गवाह हैं, इसलिए उनके खिलाफ आगे की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जैकलीन की मंशा और अपराध की जानकारी की जांच ट्रायल कोर्ट में ही हो सकती है, न कि याचिका के जरिए तय की जा सकती है। ED का आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश से लगभग 7 करोड़ रुपये के महंगे तोहफे लिए थे। वहीं, जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड की कोई जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के तर्कों से सहमति जताते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर रणबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों, शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। इस केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम लगातार चर्चा में रहा है और ED उन्हें आरोपी के तौर पर पेश कर रही है, जबकि वह खुद को पीड़ित बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जैकलीन को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना होगा।
