चेन्नई की अदालत का फैसला, जया प्रदा को 6 महीने की जेल और 5000 रुपये जुर्माने की सजा

Jaya Prada sentenced to 6 months in jail and a fine of Rs 5000 by Chennai courtचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा को एक पुराने मामले में चेन्नई की एक अदालत ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जय प्रदा पर अपने थिएटर के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का पैसा नहीं देने का आरोप था। चेन्नई की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

जया प्रदा और उनके भाई राज बाबू जयाप्रदा सिने थिएटर के पार्टनर थे। एग्मोर में दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को ईएसआई निगम को देय योगदान के भुगतान के वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने का दोषी ठहराया।

ईएसआई कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके भाई के खिलाफ 1991 (नवंबर) से 2002 (सितंबर) तक 8,17,794 रुपये का भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

ईएसआई ने कहा कि आरोपी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 (ए) के तहत योगदान का भुगतान न करने का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 85 (आई) (बी) के तहत दंडनीय है।

जया प्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म उद्योगों में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एक्ट्रेस में से एक हैं। बाद में, उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया और 1994 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हो गईं और राजनीति में कदम रखा। उसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं।

वह पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं। वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं।

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