लालू यादव पर 13 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में लगा 6000 रूपये का जुर्माना

Lalu Yadav fined Rs 6000 for violating 13-year-old election code of conductचिरौरी न्यूज़

पटना: झारखंड के पलामू की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर 13 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और मामले का निपटारा कर दिया गया है.

“बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त हैं। उन्हें फिर से यहां आने की जरूरत नहीं है, एएनआई ने लालू के वकील के हवाले से कहा।

मामला 2009 के राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव को गढ़वा कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करना था। गढ़वा के मैदान में भीड़भाड़ थी, और पायलट को हेलिकॉप्टर को निर्धारित स्थान पर उतारने में परेशानी हुई, इसलिए वह पास के धान के खेत में उतरा।
अनाधिकृत लैंडिंग के कारण आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया।

लालू यादव जमानत पर बाहर

लालू को हाल ही में चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में से आखिरी में जमानत मिली थी, जिसमें उन्होंने अपनी सजा का आधा हिस्सा काट लिया था।

झारखंड उच्च न्यायालय ने इस साल 21 फरवरी को प्रसाद को चारा घोटाला मामले में 1995-1996 में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित सजा सुनाई थी। प्रसाद पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दुमका, देवघर, चाईबासा और बांका-भागलपुर कोषागार से जुड़े पिछले चार चारा घोटाले के मामलों में पहले ही दोषी ठहराए जा चु

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