अवधेश राय हत्याकांड में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा
चिरौरी न्यूज
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।
3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले, विशेष अदालत ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी की, अपना आदेश सुरक्षित रखा और इसे देने के लिए 5 जून की तारीख तय की।
इस मामले में अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम को नामजद किया था।
एक वकील ने वाराणसी में संवाददाताओं से कहा, “मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी।”
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा, “यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है। मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा… सरकारें आईं और चली गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया।”
राय ने कहा, “लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमारे वकीलों के प्रयासों के कारण आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी पाया।”