न्यूज़क्लिक मामला: आरोपी एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत का रुख किया

NewsClick case: Accused HR chief Amit Chakraborty moves court to turn approverचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में समाचार पोर्टल के “भारत विरोधी प्रचार फैलाने, भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीनी एजेंटों से विदेशी धन प्राप्त करने” के मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दायर एक आवेदन में, चक्रवर्ती ने मामले में माफी मांगी और दावा किया कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करने को तैयार है।

यह घटनाक्रम नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा चक्रवर्ती और समाचार पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मामले की जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद आया है।

पुलिस द्वारा समाचार पोर्टल से जुड़े पत्रकारों के आवासों सहित कई स्थानों पर छापेमारी के बाद अक्टूबर में संस्थापक और एचआर प्रमुख दोनों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी फर्म के परिसरों पर अपनी तलाशी ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत एक मामला भी दायर किया गया है।

जांच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई जिसमें कहा गया था कि न्यूज़क्लिक को अमेरिका स्थित करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से ₹38 करोड़ मिले थे, जिन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की प्रचार शाखा के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का आरोप था।

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